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जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आश्रितों को बिहार सरकार देगी चार-चार लाख रुपये मुआवजा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एलान किया कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से अगर जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार-चार लाख रुपये मुआवजा दिये जायेंगे।

जहरीली शराब पीने से मरने वालों के आश्रितों को बिहार सरकार देगी चार-चार लाख रुपये मुआवजा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया एलान

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोमवार को एलान किया कि राज्य में शराबबंदी लागू होने के बाद से अगर जिनकी मृत्यु जहरीली शराब पीने से हुई है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये दिये जायेंगे।


 श्री कुमार ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पहली अप्रैल 2016 यानि  शराबबंदी लागू होने के बाद से जिनकी भी मौत जहरीली शराब पीने से हुयी है, उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद के रूप में चार लाख रुपये दिये जायेंगे । उन्होंने कहा कि सामान्य तबके के गरीब परिवार के लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं, यह बहुत ही दुःखद व चिंतनीय विषय है।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस परिवार का कोई भी सदस्य अगर जहरीली शराब पीने से मरा है, उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं और इन्होंने कहां से शराब खरीदी और पी थी। 


ये सब लिखित रूप में डीएम के यहां भेजना होगा। अगर पीड़ित परिवार की ओर से ये सब लिखित रूप में डीएम के यहां भेज दिया जाएगा तो सरकार ने यह तय कर दिया है कि पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार लाख रुपये की अनिवार्य रूप से मदद दी जाएगी।


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