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बिहार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों का नाम बदलकर असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर होगा!

रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के बीच बातचीत अहम मोड़ पर पहुंच गई है। रेवेन्यू ऑफिसर अब असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएंगे, इस पर सहमति बन गई है।

बिहार रेवेन्यू डिपार्टमेंट। (फाइल फोटो)

खास बातें

रेवेन्यू ऑफिसर अब असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर कहलाएंगे।

हड़ताल के समय को एडजस्ट करने पर सहमति बन गई है।

रेवेन्यू ऑफिसर DCLR की पोस्ट की मांग कर रहे हैं।

बिहार न्यूज़ प्रिंट / पटना। रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट और हड़ताल कर रहे रेवेन्यू ऑफिसर के बीच बातचीत अहम मोड़ पर पहुंच गई है।

इस बीच, हड़ताल कर रहे रेवेन्यू ऑफिसर ने भी कहा कि वे पॉजिटिव बातचीत की उम्मीद कर रहे हैं। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सीके अनिल और बिहार स्टेट लैंड रिफॉर्म्स एम्प्लॉइज यूनियन के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है।


यूनियन की रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट को असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर करने की मांग मान ली गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि वह इस बदलाव की सिफारिश करेंगे।

यह प्रस्ताव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। हड़ताल के समय को एडजस्ट करने पर भी सहमति बन गई है। हड़ताल के समय से सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सरकार इस समय की गैरहाज़िरी को एडजस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा छुट्टी देगी। इस बीच, रेवेन्यू सर्विसेज़ एसोसिएशन के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि वे भी सरकार से बातचीत के पॉज़िटिव प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री का पॉज़िटिव रवैया
प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमारी मांगों को लेकर पॉज़िटिव रहे हैं। ये सेवा कर्मी जनता की दिल से सेवा करना चाहते हैं। हमारी मांगें नई नहीं हैं।

हमारे कैडर के अधिकारियों को DCLR (रेवेन्यू डिपार्टमेंट) के तौर पर नियुक्त किया जाए। पिछली सरकार ने इस मांग पर सैद्धांतिक रूप से सहमति जताई थी। पटना हाई कोर्ट का फ़ैसला भी इसका समर्थन करता है।

पाबंदियां हटाना
इस बीच, विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी डॉ. महेंद्र पाल ने रविवार को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखकर सस्पेंड रेवेन्यू कर्मचारियों को रिहा करने की सिफारिश की।

ये कर्मचारी 11 फरवरी से हड़ताल पर हैं। हड़ताल के समय इनमें से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का अधिकार है।

डॉ. पाल ने कहा कि रेवेन्यू ऑफिसर सेंसस में अहम रोल निभाते हैं। इसलिए, यह रिकमेंड किया जाता है कि स्ट्राइक के दौरान सस्पेंड किए गए रेवेन्यू ऑफिसर को सस्पेंशन से छूट दी जाए।


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