मेट्रोपोलिटन अदालत ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनकी एक कथित टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक insult मामले में समन जारी किया।
अहमदाबाद /Bihar News Print । यहां की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को उनकी एक कथित टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक insult मामले में आज सोमवार को समन जारी किया।
बता दें कि उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि "सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं।" अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डी जे परमार की अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत उनके खिलाफ दायर मामले में 22 सितंबर को अदालत पेश होने के लिए समन जारी किया है ।
अदालत ने अहमदाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता (69) की शिकायत के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ जांच की थी और फिर राजद नेता को तलब करने के लिए पर्याप्त आधार पाया था।
मेहता के अनुसार इस साल 21 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में मीडिया के सामने दिए गए यादव के बयान के सबूत के साथ अदालत में अपनी शिकायत दाखिल की थी।
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