गाजीपुर जिले में 144 धारा लागू, पहली जून से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।
👉किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे
गाजीपुर। ईद-उल-जुहा (बकरीद) का त्यौहार तथा मुहर्रम का त्यौहार के मद्देनजर और साथ ही वर्तमान समय में प्रदेश/जनपद में विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना एवं प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी-कभी शान्ति व कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगामी महीनों में कई प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाएं जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।
परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों द्वारा नकल करने का प्रयास किया जा सकता है, जिसे रोकने के लिए हस्तक्षेप करने पर शान्ति व कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उपरोक्त परीक्षाएं एवं त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करना आवश्यक है।
अरूण कुमार सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा). गाजीपुर दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आगामी परीक्षा व त्यौहारों को शान्तिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने तथा जन-जीवन एवं निजी/लोक सम्पत्ति की हानि एवं दंगा, बलवा के निवारण के उद्देश्य से जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की है। .
किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा करेंगे तथा न ही ऐसे स्थान पर प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग धार्मिक उन्माद फैलाने, भाषण आदि के लिए नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा, परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु ले जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा, कोई भी व्यक्ति या लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण बिना अनुमति के नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न कोई ऐसा अस्त्र, किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र करेगा और न प्रदर्शित करेगा। यह आदेश जनपद सीमा क्षेत्र में पहली जून से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा।
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