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बिहार में 15 मई के बाद EV गाड़ी खरीदने वालों को सब्सिडी मिलेगी; ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू

बिहार सरकार ने Bihar Electric Vehicle Policy (अमेंडमेंट), 2026 के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया है।

बिहार में 15 मई के बाद EV गाड़ी खरीदने वालों को सब्सिडी मिलेगी; ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू

खास बातें:-

  • बिहार सरकार ने EV सब्सिडी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू किया है।
  • ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करें।
  • यह फायदा 15 मई, 2026 के बाद खरीदी गई गाड़ियों पर लागू होगा।

पटना। राज्य सरकार ने इको-फ्रेंडली गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (अमेंडमेंट), 2026 को मंजूरी मिलने के बाद, सरकार ने अब नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वाले नागरिकों को सब्सिडी देने का प्रोसेस शुरू कर दिया है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक, डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट पर एक खास लिंक जारी किया गया है, जिसके जरिए योग्य लाभार्थी आसानी से सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि यह सब्सिडी सिर्फ 15 मई, 2026 को या उसके बाद खरीदी गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ही मिलेगी।

एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक गाड़ी मालिकों को डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मौजूद लिंक के ज़रिए अपने ज़िले का नाम, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (RC), इंजन नंबर, चेसिस नंबर, खरीदने की तारीख, पैन कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट की जानकारी और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट डालने होंगे।

इसके बाद, बिहार मुख्यमंत्री ग्रीन ट्रांसपोर्ट वर्क्स स्कीम के तहत टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर (कमर्शियल) और फोर-व्हीलर के लिए इंसेंटिव मंज़ूर किए जाएँगे और दिए जाएँगे। इस सरकारी स्कीम से उन लोगों को फ़ायदा होगा जो पेट्रोल मोटरसाइकिल के बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद करते हैं।